सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को चिंकारा के शिकार के 18 वर्ष पुराने मामले में उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली राजस्थान सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी।
न्यायतमूर्ति ए.के. सिकरी और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ ने याचिका स्वीकार की। राजस्थान सरकार ने सलमान को इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जुलाई में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सलमान को दोषी करार देने के निचली अदालत के आदेश को पलट दिया था।
सलमान पर दो अलग-अलग घटनाओं में दो चिंकारा हिरणों के शिकार का आरोप है। इनमें से एक चिंकारा का शिकार 26 सितंबर, 1998 को जोधपुर के बाहरी इलाके भवाड में और दूसरे का 28 सितंबर, 1998 को घोड़ा फार्म में किया गया था। उस समय राजस्थान में सलमान की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’की शूटिंग चल रही थी।