जब वादिनी पड़ोसी के साथ बेटे को ढूंढ रही थी तभी गेंडीखाता के जंगल की ओर से उसका लड़का आता दिखाई दिया। पूछने पर उसने बताया कि उसके साथ एक लड़के ने गलत काम किया है।
शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि वादिनी ने पांच नवंबर 2016 को थाना श्यामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 11 वर्षीय बेटा गांव में बच्चों के साथ खेल रहा था।
पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर पवन पुत्र राजेंद्र निवासी ग्राम चंदौसी सहादतीपुर शक्तिनगर रेलवे स्टेशन के पास जिला मुरादाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
दोनों पक्षों के साक्ष्यों पर गौर करने व सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट अर्चना सागर ने आरोपी पवन को दोषी दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके बाद से पीड़ित पक्ष में खुशी का माहौल है। लेकिन इस तरह के मामले मानसिक विकृति की दस्दीक करते हैं।