व्यापार
चौबीसों घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट, दुकान और सिनेमा हॉल!
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सूत्रों के अनुसार सरकार ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों से इस बारे में राय मांगी है। यह अधिनियम राज्य सरकारों के लिए एडवाइजरी का काम करेगा जिन्हें अपनी जरूरत के अनुसार कानून में बदलाव की आवश्यकता होगी।
केन्द्रीय श्रम सचिव शंकर अग्रवाल का कहना है कि सभी दुकानें और प्रतिष्ठान जैसे मॉल, सिनेमा हॉल अथवा आईटी फर्म जो फैक्ट्री अधिनियम के तहत नहीं आते हैं, को चौबीसों घंटे तथा साल के सभी 365 दिन खोले रखने की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि हम राज्यों को एडवाइजरी जारी करेंगे। इसके लिए संसद की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। अग्रवाल ने कहा कि हालांकि दुकानों और प्रतिष्ठानों को इसके लिए अपने स्थानीय निकायों से अन्य कानूनों के तहत अनुमति लेनी होगी।