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जमीन घोटाला : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा पर एफआईआर


चंडीगढ़ : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा, सोनिआ गाँधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, डीएलएफ कंपनी गुरुग्राम और ओन्कारेश्वर प्रॉपर्टीज गुरुग्राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन सभी पर गुरुग्राम में कथित जमीन घोटाले के लिए एफआईआर हुई है। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर हुड्डा पर धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की फर्जी), 468 (उद्देश्य के लिए फर्जी धोखाधड़ी का), 471 (असली जाली दस्तावेज के रूप में उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन दोनों को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत भी बुक किया गया है।

एफआईआर में, आरोप लगाया गया है कि वाड्रा की कंपनी स्काइलाईट हॉस्पिटलिटी ने गुरुग्राम में 7.5 करोड़ रुपये के लिए जमीन खरीदी थी और उन्हें अपने वर्गीकरण में कुछ बदलाव करने के बाद 55 करोड़ रुपये के लिए बेच दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, वाड्रा से जुड़े भूमि सौदे में विसंगतियों की जांच के लिए ढिंगरा आयोग की स्थापना की गई थी। समिति ने जांच के बाद निष्कर्ष निकाला था कि वाड्रा ने गुरुग्राम में सौदे से 50 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। अपने ऊपर हुए इस एफआईआर के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा- चुनाव नजदीक है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए लोगों का ध्यान मेरे सालों पुराने मुद्दे से भटकाया जाए।

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