जौहर यूनिवर्सिटी की 140 बीघे जमीन का पट्टा निरस्त
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आजम खान को कोर्ट से एक और झटका
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान की मुश्किलें दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ससंद में भाजपा महिला सांसद पर की विवादित टिप्पणी के बाद जहां वह दो दिन से संसद में विभिन्न दलों के सांसद ने उन पर निशाना साधा हुआ है। वहीं, जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन के मामले पर भी उनकी मुसीबतें कम होना का नाम नहीं ले रही है। एसडीएम सदर कोर्ट ने आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन का पट्टा निरस्त कर दिया गया है। सत्ता में रहते नदी की जमीन को यूपी सरकार से लीज पर लिया था। 30 साल के लिए जमीन लीज पर ली थी। इस कार्रवाई के बाद 140 बीघा जमीन आजम खान के कब्जे से बाहर होगी। कोसी नदी की इस जमीन पर जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस है।
रेत की जमीन को आजम खान ने सत्ता में रहते तमाम नियम कानून को ताक पर रखते हुए प्रशासन से ये जमीन यूनिवर्सिटी के लिए लीज पर ली थी। मामला एसडीएम कोर्ट पहुंचा था, जांच में पाया गया कि जमीन सार्वजनिक उपयोग के लिए ली गई है। ये जमीन यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को भूमफिया घोषित किए जाने वाले मामले को पार्टी की ओर से दोनों सदनों में बड़ी जोर-शोर से उठाया गया। हालांकि इस मुद्दे पर सपा को विपक्ष के अन्य दलों का साथ नहीं मिल पा रहा है। सपा ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों को लेकर आजम खान के खिलाफ दर्ज करवाई जा रही एफआईआर का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि आजम खान के परिवार को प्रताड़ित करने के लिए 26 एफआईआर दर्ज की गई है।