रोहतक। रोहतक में बीते वर्ष हुए सद्भावना सम्मेलन में योग गुरू बाबा रामदेव ने विवादित बयान दे दिया था। अब इस मामले में योग गुरू बाबा रामदेव के विरूद्ध जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। उन्हें 14 जून को न्यायालय में प्रस्तुत होने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल उन्होंने सद्भावना सम्मेलन में कहा था कि कुछ लोग टोपी पहनकर कहते हैं कि भले ही सिर कट जाए मगर भारत माता की जय ये नहीं कहेंगे। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा था कि हमारे हाथ कानून से बंधे हैं यदि ऐसा नहीं होता तो फिर लाखों सिर काटने की हिम्मत रखते हैं।
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कांग्रेस नेता सुभाष बतरा ने योग गुरू के इस बयान पर आत्ती ली थी और न्यायालय में वाद किया था। इस मामले में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हरीश गोयल ने मार्च को बाबा रामदेव के विरूद्ध समन जारी कर दिया था। न्यायालय द्वारा पहले भी योग गुरू बाबा रामदेव को समन जारी कर दिए गए थे।
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न्यायालय ने इस मामले में बाबा रामदेव को कहा कि उन्हें 1 लाख रूपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल सकती है। गौरतलब है कि पतंजलि आयुर्वे के प्रणेता और योग के माध्यम से स्वास्थ्य का अलख जगाने वाले योग गुरू बाबा रामदेव विवादों में रहे हैं वे राजनीतिक तौर पर भी कई बार विवाद देते रहे हैं कई बार उनके पतंजलि ब्रांड के उत्पादों को लेकर विवाद हो जाया करते हैं।