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तंदूर हत्याकांड का आरोपी सुशील शर्मा पैरोल पर रिहा

दस्तक टाइम्स/ब्यूरो

tn1नई दिल्ली। बीस साल पहले अपनी पत्नी नैना साहनी की हत्या (तंदूर हत्याकांड) के आरोपी सुशील शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पैरोल पर रिहा कर दिया। न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल ने उसकी रिहाई का आदेश देते हुए कहा कि वह 20 साल से अधिक समय तक जेल में रह चुका है और यह उसके अधिकार का मामला है। जज ने यह भी स्पष्ट किया कि शर्मा को पैरोल देते हुए उस पर कोई शर्त नहीं थोपी गयी है। सुशील ने यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि वह पहले ही जेल में 20 साल से अधिक काट चुका है और सजा समीक्षा बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार समय पूर्व रिहाई का हकदार है।

उच्चतम न्यायालय ने 2003 में निचली अदालत द्वारा शर्मा को सुनायी गयी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। शीर्ष अदालत से पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 2007 में मौत की सजा को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने सजा को आजीवन कारावास में बदलते हुए कहा था कि हत्या निजी संबंधों के तनावपूर्णह् होने का नतीजा थी और दोषी ह्यपुराना अपराधीह्ण नहीं है जो दस साल जेल की कोठरी मेंह्ण गुजार चुका है।

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