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पंचायत चुनावः सरकार ने कहा 43 फीसदी लोग नई शर्तों के चलते नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

supreme_court_1445919845दस्तक टाइम्स/एजेंसी- हरियाणा: पानीपत। हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून-2015 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए सरकार ने मंगलवार को कोर्ट में ऐफिडेविट पेश किया। सरकार का कहना है कि नई शर्तों के लागू होने के बाद 43 फीसदी लोग चुनाव से वंछित रह जाएंगे। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि 64 फीसदी लोग चुनाव से वंछित हो जाएंगे। सरकार आंकड़ों के साथ मेनुपुलेशन कर रही है। वे इन आंकड़ों को भी चुनौती देंगे। अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है।
 
 
वहीं इससे पहले 13,14 और 15 अक्टूबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार तीन दिन बहस हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अक्टूबर दी था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कई सवाल पूछे थे। इनमें कई सवालों के जवाब सरकार नहीं दे पाई। उसे अदालत से समय मांगना पड़ा था।

 

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