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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के बाद हिंसा मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय सख्त

जाधवपुर के जिलाधिकारी, पुलिस प्रमुख, एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी


कोलकाता : पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में कोलकाता उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, पुलिस को हिंसा के पीड़ितों के सभी मामले दर्ज करने का आदेश दिया और राज्य सरकार को सभी पीड़ितों के लिए चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने व राशन कार्ड न होने पर भी प्रभावितों के लिए राशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने जाधवपुर के जिलाधिकारी, पुलिस प्रमुख, एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना ​​की कार्रवाई शुरू की जाए। उच्च न्यायालय ने जाधवपुर इलाके में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम को घेरे जाने का मुद्दा उठाया।

अदालत ने पूछा कि इलाके के अधिकारी कौन थे, क्या ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं? इसके साथ ही मारे गए भाजपा नेता अभिजीत सरकार का दूसरा पोस्टमार्टम कमांड अस्पताल कोलकाता में करने का आदेश दिया गया। बेंच ने राज्य के मुख्य सचिव को चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब इस मामले पर अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

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