अन्तर्राष्ट्रीय

पाकिस्तान में लव मैरेज करने पर अदालत ने लगाया 17 लाख जुर्माना

पाकिस्तान में कबाइली परिषद की अदालत ‘जिरगा’ ने लव मैरेज करने पर एक व्यक्ति को अजीबोगरीब सजा सुनाई है। जिरगा ने उसे अपनी पत्नी के परिवार को 17 लाख जुर्माना देने का आदेश दिया है।
इस हफ्ते दक्षिण सिंध प्रांत के कांधकोट-काशमोर जिले में तांगवानी के नजदीक बाजार अबाद गांव में कबाइली परिषद की बैठक के दौरान जिरगा ने व्यक्ति को व्यभिचारी घोषित किया और दंपति को तीन महीने के लिए गांव से निर्वासन का आदेश दिया। 
पाकिस्तान के अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने आठ महीने पहले कानून की अदालत में अपनी इच्छा से उस व्यक्ति से शादी की थी। उसके परिवार वालों ने इसकी शिकायत जिरगा में की थी और उनसे शादी के बुरे नाम के लिए मुआवजे की मांग की। 

मीर अशरफ अली बिजारनी की अध्यक्षता में जिरगा ने व्यक्ति को दोषी माना और उस पर 17 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। गौरतलब है कि पिछले महीने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक विधेयक पारित कर देश में सदियों पुराने जिरगा और पंचायत प्रणालियों को कानूनी और संवैधानिक कवर दिया था। 

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