नई दिल्ली। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) शनिवार से प्रभावी होगी और अगले तीन महीने तक जारी रहेगी। इस योजना को अघोषित संपत्ति को सफेद करने के लिए एक और मौका कहा जा रहा है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने यहां संवाददाताओं से कहा, “पीएमजीकेवाई कल (शनिवार) से शुरू होगी और इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च, 2017 है। लोगों के पास बिना कर वाले धन की घोषणा करने के लिए साढ़े तीन महीने का समय है। इसके लिए आयकर अधिकारी के समक्ष एक घोषणा पत्र दिया जा सकता है।”
उन्होंने कहा, “इस योजना के तहत घोषणाकर्ता पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कानून के तहत की गई घोषणा को गुप्त रखा जाएगा। इस घोषणा का इस्तेमाल सेवा कर, उत्पाद कर इत्यादि के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकेगा।”
उन्होंने कहा कि प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, बेनामी संपत्ति रखने वालों या तस्करी के आरोपियों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
अधिया ने कहा, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या कराधान व्यवस्था में निवेश लोगों के लिए अंतिम मौका है। कोई भी व्यक्ति या कंपनी 49.9 फीसदी कर चुकाकर अपनी अघोषित आय को सफेद बना सकती है। इसमें 25 फीसदी रकम बिना ब्याज के चार साल के लिए लॉक कर दी जाएगी।”
यह योजना लोगों को कुल घोषित रकम का 50 फीसदी कर के रूप में चुकाकर अपनी अघोषित आय को सफेद करने का मौका प्रदान करती है। 50 फीसदी कर में 30 फीसदी कर, 10 फीसदी जुर्माना, और कर का 33 फीसदी जो कि 10 फीसदी है, गरीब कल्याण सेस शामिल है।
इस रकम का इस्तेमाल सिंचाई, आवास, शौचालय, बुनियादी सुविधाएं, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जन के लिए किया जाएगा।
यह योजना कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2016 का हिस्सा है, जिसे आठ नवंबर को की गई नोटबंदी के मद्देनजर कड़ा जुर्माना लगाने को लेकर आयकर कानून में संशोधन के लिए संसद ने 29 नवंबर को पारित किया था। राजस्व सचिव से सवाल-जवाब सत्र के दौरान संवाददाताओं को कैमरा ऑफ करने के लिए कहा गया था।