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पुणे पुलिस ने भीमा-कोरेगांव मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए मांगा 90 दिन का समय

भीमा कोरेगांव मामले में पुणे पुलिस ने सत्र न्यायालय में चारों आरोपियों के खिलाफ एक अर्जी दाखिल की है। इसमें उन्होंने चारों आरोपी भारद्वाज, अरुण फेरिया, वर्णन गोनजाल्विस और वरवरा राव के खिलाफ चार्जशीट दालिख करने के लिए 90 दिनों का और समय मांगा है। इसके तहत उनकी गिरफ्तारी की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। वहीं 26 नवंबर का दिन सुनवाई के लिए तय है।

पुणे पुलिस ने भीमा-कोरेगांव मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए मांगा 90 दिन का समयपुलिस ने वरवरा राव को रात में हैदराबाद के गांधीनगर स्थित उनके घर से गिरफ्तार करके पुणे ले आई थी। राव को उस समय गिरफ्तार किया गया है जब एक दिन पहले ही उनकी तरफ से हैदराबाद मैजिस्ट्रेट कोर्ट की ट्रांजिट रिमांड और पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को खारिज करने वाली याचिकाएं रद्द कर दी गई थीं। पुणे अदालत ने उनके और पांच कार्यकर्ताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

यह है मामला 

वरवरा राव समेत पांच कार्यकर्ताओं को 6 जून को माओवादियों के साथ संबंध होने के चलते गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा इनके तीन नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारकर सामाजिक असंतोष फैलाना और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को हथियारों के बल पर हटाने की साजिश में शामिल हैं। 28 अगस्त को पुलिस ने राव के साथ चार कार्यकर्ताओं को प्रतिबंधित माओवादी संगठन के साथ कथित संबंध होने के चलते गिरफ्तार किया था।

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