पुलिस से हाथापायी मामले में भाजपा सांसद सोमैया पर केस
मुम्बई। भाजपा सांसद किरीट सोमैया के खिलाफ कथित तौर पर उपनगरीय मुलुंड स्थित थाने में एक पुलिस इंस्पेक्टर से कथित तौर पर हाथापाई करने और धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आज इस आशय की जानकारी दी है। पुलिस उपायुक्त विनय राठौर ने कहा कि कल रात उत्तर पूर्वी मुम्बई से भाजपा के सांसद सोमैया के खिलाफ आईपीसी की धारा 332, धारा 353 और धारा 506 के तहत नवघर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। डीसीपी ने कहा कि सोमैया की कथित तौर पर नवघर थाने में पुलिस इंस्पेक्टर सावंत मुंडे से गर्मागरम बहस हो गई थी और उन्होंने 21 अगस्त को इसके बाद हाथापाई की। भाजपा नेता उस दिन अपने सहयोगी को छुड़ाने के लिए थाने गए थे जिन्हें गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने के संबंध में इस वर्ष अप्रैल में दर्ज मामले के संबंध में बुलाया गया था। गैर कानूनी ढंग से एकत्र होने से संबंधित मामला भाजपा के साथ राकांपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया गया था। सोमैया ने भाजपा कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा करने की मांग की थी। इस संबंध में गर्मागरम बहस के बाद सोमैया ने कथित तौर पर मुंडे के साथ हाथापाई की जिन्होंने उनका आदेश मानने से इंकार कर दिया था।