पेंशनधारक अपना जीवन प्रमाणपत्र बैंकों में जमा कराएं : सरकार
दस्तक टाइम्स/एजेंसी-
नई दिल्लीः सरकार ने सेवाएं बेहतर बनाने के उद्देश्य से पेंशनधारकों से संबंधित बैंकों में अपने जीवन प्रमाणपत्र तथा अन्य विवरण जमा करने के लिए कहा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सभी पेंशनधारकों और परिवार पेंशनधारकों को प्रत्येक वर्ष नवम्बर में निर्धारित प्रफॉर्मा में अपने जीवन प्रमाणपत्र संबंधित बैंकों में जमा करना होता है। ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति का पेंशन रुक सकता है। सरकार ने कहा है कि पेंशनधारकों को जीवन प्रमाणपत्र में वर्तमान पता, टेलीफोन नम्बर (मोबाइल नंबर) और ई-मेल आईडी (अगर उपलब्ध हो) का उल्लेख करना चाहिये ताकि बैंक उन्हें बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें। मोदी सरकार ने आधार नंबर से जुड़े पेंशन खाताधारकों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणन की सुविधा पिछले वर्ष शुरू की थी, लेकिन आधार नंबर को अनिवार्य नहीं बनाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर पेंशनरों को बैंकों में जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने के लिए कहा गया है।