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पैन कार्ड हो गया है बेहद जरूरी, नहीं है तो रुकने वाले हैं आपके ये काम

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नईदिल्ली: नोट Ban के बाद से सरकार ने बैंक डिपाजिट और पैन कार्ड की अनिवार्यता को लेकर Income tax एक्‍ट एंड रूल के तहत प्रावधान 14बी में अमेंडमेंट किया है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा आज अधिसूचित संशोधन के अनुसार एक दिन में 50 हजार रुपए जमा कराने पर पैन कार्ड दिखाना जरूरी होगा। यह नियम उनके लिए हैं, जिनके अकाउंट पैन कार्ड से नहीं जुड़े हैं।
वहीं अगर कोई भी 9 नवंबर से 30 दिसंबर, 2016 के दौरान अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या इससे ज्यादा डिपॉजिट करता है तो उसे भी पैन कार्ड का उल्लेख करना होगा। पैन कार्ड देने से बचने के लिए 50 हजार रुपए से कम राशि कई बार बैंक अकाउंट में जमा कराने वालों को ट्रैक करने के लिए नियमों में यह बदलाव किया है।
भारत में ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन कार्ड) की जरूरत होती है। बैंक अकाउंट खुलवाना हो या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या फिर 50 हजार  रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। ये नियम इनकम टैक्‍स एक्‍ट एंड रूल 114बी, 1962 के तहत लिस्टेड हैं। इसमें समय-समय पर बदलाव किया जाता है।
बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में एक‍ दिन में 50 हजार रुपए से ज्यादा जमा करने पर पैन कार्ड जरूरी है। बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक से एक दिन में 50 हजार रुपए से ज्यादा के बैंक ड्रॉफ्ट, पे ऑर्डर्स या बैंकर्स चेक खरीदने पर पैन कार्ड जरूरी है। अगर आप बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत होगी। इसमें जन धन अकाउंट शामिल नहीं है।
नए नियम के अनुसारअगर किसी के अकाउंट में 9 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच कई बार में 2.5 लाख रुपए से अधिक जमा किए जाते हैं तो उसे अपना पैन नंबर देना जरूरी होगा। मौजूदा समय में 50 हजार रुपए तक कैश बैंक में बिना पैन के जमा कराए जा सकते हैं। अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा 25 करोड़ पैन कार्ड इश्‍यू किए जा चुके हैं।  
 

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