प्रदेश में 27 नवंबर के बाद बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम
दस्तक टाइम्स/एजेंसी- भोपाल। राज्य सरकार पेट्रोल पर प्रति लीटर एक स्र्पया अतिरिक्त कर वसूलेगी। इस संबंध में वाणिज्यिककर विभाग ने अधिसूचना जारी कर आमजन से 27 नवंबर तक आपत्ति-सुझाव मांगे हैं। इसके बाद ही सरकार निर्णय कर जनता पर नया टैक्स लगाएगी। संभावना जताई जा रही है कि 28 नवंबर से इसे लागू किया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स लगाने के लिए अध्यादेश लेकर आई है, जिसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक के रूप में मंजूरी दी जाएगी। सूखे के दौरान रबी सीजन में जनरेटर और ट्रेक्टर में डीजल के उपयोग को देखते हुए फिलहाल इसे अतिरिक्त कर से मुक्त रखा गया है। वर्तमान में पेट्रोल के दाम पर 31 प्रतिशत वैट और 1 प्रतिशत प्रवेश कर लिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि आगे चलकर इस अधिनियम के सहारे डीजल पर भी अतिरिक्त कर लगाया जाएगा।
इतनी होती है टैक्स वसूली
भोपाल – वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 65.72 स्र्पए प्रति लीटर है। सरकार 31 प्रतिशत के हिसाब से वैट 20.37 स्र्पए और 1 प्रतिशत के हिसाब से प्रवेश कर 0.65 पैसे वसूलती है। इस हिसाब से वर्तमान में सरकार कुल 21 स्र्पए ले रही है। प्रति लीटर पर एक स्र्पए अतिरिक्त कर लगने के बाद सरकार के खजाने में प्रति लीटर पेट्रोल की बिक्री पर 22 स्र्पए टैक्स के रूप में जमा होंगे।
इंदौर – वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 64.24 स्र्पए प्रति लीटर है। सरकार 31 प्रतिशत के हिसाब से वैट 19.91 स्र्पए और 1 प्रतिशत के हिसाब से प्रवेश कर 0.64 पैसे वसूलती है। इस हिसाब से वर्तमान में सरकार कुल 20.55 स्र्पए ले रही है। प्रति लीटर पर एक स्र्पए अतिरिक्त कर लगने के बाद सरकार के खजाने में प्रति लीटर पेट्रोल की बिक्री पर 21.55 स्र्पए टैक्स के रूप में जमा होंगे।
सुनवाई के बाद लेंगे निर्णय
पेट्रोल पर प्रति लीटर एक स्र्पए टैक्स लगाने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 15 दिन में आपत्ति-सुझावों की सुनवाई के बाद टैक्स लगाने का निर्णय लिया जाएगा।