जनपद के 700 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस कैंसल हो सकते हैं। फूड सेफ्टी विभाग की जांच में एक फार्मसिस्ट के सर्टिफिकेट पर कई मेडिकल स्टोर चलने का दावा किाय है।
इस श्रेणी में सूबे के करीब 25 हजार मेडिकल स्टोर के लाइसेंस हैं। फार्मसिस्ट के रिकार्ड को सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन कर दिया गया है।
मेडिकल स्टोर चलाने के लिए फार्मसिस्ट का होना अनिवार्य है। डीआई राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि अब मेडिकल स्टोर का रिकार्ड ऑनलाइन किया गया है।
इसमें देखने को मिला है कि एक फार्मसिस्ट के कागजात अलग-अलग जनपदों में कई मेडिकल स्टोर में लगे हैं। अब एक फार्मसिस्ट के कागजात पर एक मेडिकल स्टोर ही चलेगा। इस अभियान में गाजियाबाद के दो हजार में से 700 मेडिकल स्टोर हैं।
इनके लाइसेंस रिन्यूवल के समय कैंसल होंगे। प्रदेश में कुल 77 हजार रिटेल मेडिकल स्टोर में से करीब 35000 के लाइसेंस कैंसल कर दिए जाएंगे।
एक फार्मासिस्ट के कागजात 10-15 मेडिकल स्टोर पर लगाने का काम डीआई स्तर से किया गया था। इतनी संख्या में मेडिकल स्टोर बंद होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। इस मामले को कमिश्नर के सामने उठा चुके हैं। सीएम से मिलने का समय मांगा गया है। यदि निर्णय वापस नहीं होता है तो हड़ताल होगी।- राजीव त्यागी, प्रदेश कोषाध्यक्ष मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन।