बड़े कर्ज वाली कंपनियां बैंकों से विशिष्ट कोड लें: आरबीआई
मुंबई (ईएमएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि जिन कंपनियों ने पांच करोड़ रुपए या उससे अधिक का कर्ज लिया है उन्हें बैंकों से से 20 अंकों वाला वैध इकाई पहचान कोड (एलईआई) लेना अनिवार्य होगा। इस पहल का मकसद जोखिम प्रबंधन में सुधार लाना है। आरबीआई ने कहा कि जिन कंपनियों ने 1,000 करोड़ अथवा इससे अधिक कर्ज लिया है।
उन्हें 31 मार्च 2018 तक विशिष्ट कोड लेना होगा। जिन कंपनियों ने 500 करोड़ या 1,000 करोड़ रुपए तक कर्ज ले रखा है, उन्हें 30 जून तक एलईआई कोड प्राप्त करना होगा। वहीं जिन्होंने 100 करोड़ रुपए से 500 करोड़ रुपए के बीच कर्ज लिया है, उन्हें 31 मार्च 2019 तक कोड लेना होगा। 50 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी कंपनियों को यह एलईआई प्रावधान को दिसंबर 2019 तक पूरा करना होगा। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जो कर्जदार निर्धारित समयसीमा में एलईआई प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें कर्ज सुविधा बढ़ाने अथवा नवीनीकरण की सुविधा नहीं मिलेगी।