उत्तर प्रदेशफीचर्ड

बलरामपुर में तीन जेलकर्मियों पर गैर इरादतन हत्या का केस


बलरामपुर : विचारधीन बंदी धर्मराज की संदिग्ध मौत के मामले में तीन जेलकर्मियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। यह केस हत्या के मामले में निरुद्ध बंदी अधिवक्ता रोमी गुप्ता की तहरीर पर रविवार को देर रात दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। वहीं दूसरी ओर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धर्मराज की मौत का कारण उसकी बीमारी बताया गया है। थाना रेहरा बाजार स्थित मंगुरहवा गांव निवासी मोतीलाल के पुत्र धर्मराज (30) को आबकारी व पुलिस कर्मियों ने अवैध शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। 20 जुलाई को उसे कोर्ट में पेश किया गया था। वहां से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। शनिवार देर रात तबीयत बिगड़ने पर धर्मराज को जेल अस्पताल में भर्ती किया गया था। जेल प्रशासन के मुताबिक रविवार सुबह मेमोरियल अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई थी।
मौके का जायजा लेने गए अधिकारियों से धर्मराज की मौत प्रकरण पर कैदियों ने जेल प्रशासन को दोषी बताया था। हत्या के मामले में निरुद्ध रोमी गुप्ता आदि ने हेड चीफ श्याम मनोहर मिश्रा, हाता सिपाही राधेश्याम सत्यार्थी व फार्मसिस्ट अशफाक पर धर्मराज को जेल में पीटने का आरोप लगाया था। कहा था कि जेल कर्मियों की पिटाई से धर्मराज के मुंह से खून निकल रहा था। उसकी मृत्यु जेल में ही हुई है। उसे जीवित दिखाकर जेल के बाहर ले जाया गया है। जेलकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए रोमी गुप्ता ने अधिकारियों के जरिए तहरीर दी थी। जिस पर कोतवाली देहात में रविवार की देर रात आरोपित जेल कर्मियों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कहा जा सकता है कि धर्मराज का लीवर व किडनी खराब थी। पुरानी बीमारी के चलते उसकी मौत हुई है।

Related Articles

Back to top button