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बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को मिली 4 महीने की जमानत

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को आखिरकार जमानत मिल ही गई. खालिदा जिया को चार महीने के लिए जमानत दी गई है. इससे पहले 25 फरवरी को जमानत याचिका पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि जब तक निचली अदालत से जरूरी कागजात नहीं मिल जाते हैं तब तक  इस बारे में फैसला नहीं लिया जाएगा. तीन बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकीं 72 वर्षीय खालिदा को उनके दिवंगत पति जियाउर रहमान के नाम पर संचालित ‘जिया अनाथालय ट्रस्ट’ को विदेश से मिले करीब 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर के चंदे की रकम में हेरफेर से जुड़े मामले में 8 फरवरी को ढाका की एक विशेष अदालत ने पांच वर्ष जेल की सजा सुनाई थी.बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को मिली 4 महीने की जमानत

विपक्षी ने कहा राजनीति से प्रेरित है आरोप
बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी BNP ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया था. विपक्षी दलों का आरोप है कि खालिदा जिया को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं. विपक्षियों के इस हमले के जवाब में प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार ने कहा कि यह साजिश का नहीं अपराध से जुड़ा मामला है. खालिदा के वकील मॉदुद अहमद ने जिया चैरिटेबल ट्रस्ट रिश्वत मामले में खालिदा की जमानत बढ़ाने की याचिका दाखिल की थी. 

2011 में दर्ज हुआ था मामला
जिया चैरिटेबल ट्रस्ट रिश्वत मामला अगस्त 2011 में दायर किया गया था जिसमें जिया समेत चार लोगों पर आरोप लगाए गए थे. इन पर सत्ता का दुरुपयोग करके अज्ञात स्रोतों से ट्रस्ट के लिए धन जुटाने के आरोप थे. तीन अन्य लोगों में उस समय प्रधानमंत्री खालिदा जिया के राजनीतिक सचिव हैरिस चौधरी, हैरिस के सहायक निजी सचिव (एपीएस) जियाउल इस्लाम मुन्ना और ढाका शहर के पूर्व मेयर सादिक हुसैन खोखा के एपीएस मोनिरूल इस्लाम खान शामिल हैं. बीएनपी ने दावा किया है कि ये मामले राजनीति से प्रेरित हैं और उनकी पार्टी प्रमुख को राष्ट्रीय चुनावों से दूर रखने के लिए है.

 

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