बैंक में है आपकी पत्नी के नाम पर अकाउंट तो 3 दिन के भीतर ही कर लें ये काम, वरना बुरा फंसे
हम सभी ये तो जानते ही हैं कि अब सरकार देश के हर एक व्यक्ति से उसकी आय का पूरा ब्यौरा मांगती है क्योंकि कई लोग कर चोरी करते थें लेकिन इस बार सरकार ने कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जो कर चोरी को रोकने में बहुत प्रभावशाली साबित होंगे। आपको बता दें कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब प्रंशासन काफी सख्त रवैया अपनाने लगा है, जिसके चलते कुछ दिक्कतों को सामना आम खाताधारकों पर भी हो सकता है। मोदी सरकार हर हाल में काले धन पर अंकुश लगाने के साथ-साथ लोगों से टैक्स वसूलने में लगी हुई है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि आप किसी तरह से इनकम टैक्स विभाग के शिकंजे से बच सकें, क्योंकि आपकी एक गलती आपके लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है।
हम सब अपनी कमाई का कुछ न कुछ हिस्सा अपने भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं। इन पैसों को हम ऐसी जगहों पर निवेश करना चाहते हैं जो सुरक्षित के साथ-साथ फायदेमंद भी हो, यानी जिसमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैंक्स से संबंधित कई ऐसे वाक्यें सोशल मीडिया पर सुनने को मिलते हैं जैसे की आपने कुछ ही दिन पहले सुना भी होगा कि बॉलीवुड के कुछ लोगों पर इनकम टैंक्स का मामला सामने आया था। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरने में अगर आप यह अकाउंट डिक्लेयर नहीं करते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स विभाग इनकम छिपाने के मामले में आप पर एक्शन ले लेता है और जैसा कि कुछ बॉलीवुड से संबंधित लोगों पर एक्शन लिया लिया जा चुका है।
जानकारी के लिये बता दे कि बता दें कि अगर आप इनकम टैक्स रिर्टन भरते हैं और आपकी पत्नी का भी बैंक में कोई खाता है तो आपको आयकर विभाग के सामने उसकी जानकारी भी देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पर जानकारी छूपाने का आरोप लग सकता है और फिर एक्शन हो सकता है। हालांकि इस केस में आपकी वाइफ वर्किंग नहीं है, तभी यह जरूरी है। लेकिन अगर आपकी वाइफ जॉब या दूसरा कोई काम करती है और रिर्टन भरती है तो आपको यह जानकारी देने की जरूरत नहीं।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च रखी गई, जो 2016-17 के लिये है। इनकम टैक्स 21 तारीख से ही ऐसे अकाउंट पर नजर रखेगा। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपको स्क्रूटनी और पेनल्टी का सामाना करना पड़ सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न में अपने सभी बैंक अकाउंट के साथ वाइफ के नाम पर चल रहा बैंक अकाउंट भी डिक्लेयर करना होगा।
आप अगर बैंक अकाउंट ITR में डिक्लेयर नहीं कर पाते है, तो इनकम टैक्स विभाग आपकी वाइफ के अकाउंट को ट्रैक कर लेगा और अकाउंट में जमा रकम के आधार पर आप पर इनकम छिपाने का मामला बन सकता है। ऐसे में आपको इस रकम पर टैक्स के साथ 200 प्रतिशत तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इसलिये आप अपने आय का ब्यौरा छिपाने की कोशिश न करें, वरना बड़ी मुसीबत में पड सकते है।