नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के पास धरना देने पर सरकारी रोक गई थी. रोक के 24 घंटे में ही दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने रोक हटा दी है. जिस एसडीएम ने रोक लगाई थी उस पर कार्रवाई होगी. अधिकारों की लड़ाई में हाईकोर्ट में केजरीवाल को मात देने के बाद दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने जो पहला काम केजरीवाल के घर धरने को छूट देकर किया है. दिल्ली के सिविल लाइंस के एसडीएम बीके झा ने परसों धारा 144 लगाकर केजरीवाल के घर के आसपास धरने पर रोक लगा दी थी. लेकिन एलजी नजीब जंग धरने पर रोक लगाने वाला एसडीएम का आदेश अवैध बताकर रद्द कर दिया. धारा 144 लगाने वाले एसडीएम बी के झा पर अब खुद कार्रवाई का सामना करेंगे.
दरअसल केजरीवाल के घर के पास धरने पर रोक के लिए जो धारा 144 लगाई गई थी वो आदेश गलत साबित हुआ. एसडीएम बी के झा ने त्योहार और स्वतंत्रता दिवस का हवाला देकर अगस्त तक धारा 144 लगा दी थी लेकिन एलजी और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि एसडीएम के पास धारा 144 लगाने का अधिकार ही नहीं है. नियम ये है कि दिल्ली पुलिस का डीसीपी या उससे ऊपर के रैंक के अफसर के पास ही धारा 144 लगाने का अधिकार होता है. केजरीवाल दिल्ली के सिविल लाइंस के फ्लैग स्टाफ रोड की कोठी में रहते हैं. आए दिन उनके घर कोई न कोई प्रदर्शन और धरना होता रहता है. एसडीएम ने विरोध की आवाज दबाने के लिए धारा 144 का सहारा लेकर धरना ही रोक दिया था. धरना दे-देकर दिल्ली के सीएम बने केजरीवाल के घर धरने पर रोक को लेकर वैसे ही काफी कुछ कहा जा रहा था. ऐसे में लोग जो केजरीवाल के घर धरना देने पर रोक का आदेश से मायूस हो गए थे लेकिन उनके चेहरे पर 24 घंटे में मुस्कान लौट गई होगी.