महाराष्ट्र में कल 23 जून से प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पर बैन हो जाएगा. महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों और प्लास्टिक निर्माताओं को प्लास्टिक नष्ट करने के लिए 23 जून तक का समय दिया था.
महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार, 24 जून से यदि कोई प्लास्टिक की थैलियों के साथ पकड़ा जाता है तो उस पर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लागाया जाएगा.
बता दें कि प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए खतरा मानते हुए राज्य सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री, इस्तेमाल, निर्माण और संग्रह पर रोक लगाई थी. सरकार इसे कड़ाई से लागू करने के लिए स्थानीय निकायों की मदद ले रही है.
किन चीजों पर रहे पाबंदी: प्लास्टिक से बने कैरी बैग, ग्लास, चम्मच, प्लेट, तरल पदार्थ रखने वाले प्लास्टिक, प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल पर पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा प्लास्टिक स्ट्रॉ, नॉन वोवन प्रोलीप्रोपेन बैग और पाउच आदि.
इन प्लास्टिक आइटम पर है छूट: दवाई की पैकिंग में उपयोग होने वाली प्लास्टिक, फ़ूड ग्रेड प्लास्टिक (दूध की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला), कम्पोस्ट पैकिंग बैग (खेती और होट्रीकल्चर में उपयोग होने वाले बैग), एक्सपोर्ट होने वाले सामान की पैकिंग में लगने वाला प्लास्टिक आदि.
कितना लग सकता है फाइन: पहली बार पकड़े जाने पर 5 हजार, दूसरी बार में 10 हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना, साथ ही तीन माह की जेल भी.