विवादित इस्लामिक प्रचारक डॉ जाकिर नाइक को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की याचिका को खारिज कर दी है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सारे अकाउंट्स तुरंत फ्रीज करने के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि MHAके पास बैन लगाने के पर्याप्त सबूत हैं।
गृह मंत्रालय ने नवंबर 2016 की अधिसूचना जारी की थी जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत आईआरएफ पर पांच साल के लिए प्रतिबंध ल गाया गया था।