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मंत्रिमंडल का फैसला: पार्षद बनने घर में शौचालय जरूरी

sdfsererr_1449012909मुंबई. महानगर पालिका व नगरपालिका समेत सभी नगर व स्थानीय निकायों का सदस्य (पार्षद) बनने के लिए अब उम्मीदवारों को अपने घर में शौचालय बनवाना और उसका इस्तेमाल करना जरूरी होगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को यह फैसला लिया गया। इसके लिए मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम और महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 में प्रावधान किया जाएगा। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के लिए इस तरह का निर्णय लागू किया गया था। केंद्र के स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) की तर्ज पर राज्य के सभी नगर व स्थानीय निकायों में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान को अमल में लाया जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्रों के 8% परिवारों में शौचालय नहीं है।
  
नागपुर में होगा निसर्ग पर्यटन विकास मंडल का मुख्यालय
राज्य में वनक्षेत्र आधारित निसर्ग पर्यटन को गति देने के लिए महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडल की स्थापना की जाएगी। इसका मुख्यालय नागपुर में होगा। मंडल के तहत 48 अभ्यारण, 6 राष्ट्रीय उद्यान और 4 संवर्धन आरक्षित क्षेत्र निसर्ग पर्यटन को बढ़ावा देंगे। इसके लिए नियामक व कार्यकारी मंडल की स्थापना की जाएगी। नियामक मंडल के अध्यक्ष वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार होंगे। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्य वनसंरक्षक, नागपुर (वनबल प्रमुख) होंगे।

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