नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने दिल्ली उच्च न्यायालय को गुरुवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए आप प्रमुख अरविन्द केजरीवाल का नाम सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज किया गया है। इसके बाद अदालत ने मतदाता सूची से केजरीवाल का नाम हटाने से इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने कहा कि इस समय मतदाता सूची में संशोधन पर वैधानिक पाबंदी को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या आठ (अरविंद केजरीवाल) का नाम हटाने के संबंध में अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई तुक नहीं है। अदालत ने कहा कि कांग्रेस नेता किरण वालिया और गैर सरकारी संगठन मौलिक भारत ट्रस्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता के नाम को शामिल करने के संबंध में जताई गई आपत्ति चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सामने लंबित है और इस पर चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। अदालत ने कहा कि हम इस विवाद पर विचार नहीं कर रहे हैं कि प्रतिवादी दिल्ली के साधारण निवासी हैं या नहीं। यह चुनाव आयोग के सामने है और वे कह रहे हैं कि वे उन्हें सुनेंगे। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग को संबंधित पक्षों की उनकी आपत्तियों के निष्कर्ष के बारे में बताना चाहिए। एजेंसी