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महिलाओं को मंदिर जाने से रोका तो जेल : हाईकोर्ट

shani-shingnapur-1454583831एजेन्सी/मुंबई।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि धर्मस्थल में प्रवेश को लेकर किसी तरह का भेदभाव गलत है। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में फैसला दिया। 

कहा कि मंदिर में पूजा करना और दर्शन करने का अधिकार सबको है, इससे किसी को रोका जाना ठीक नहीं है। अगर कोई शख्स किसी को मंदिर में प्रवेश करने से रोकता है तो उसे छह महीने की जेल हो सकती है। 

महाराष्ट्र के अहमदनगर में शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी। इसके खिलाफ भूमाता रागिनी ब्रिगेड की अगुवाई में महिलाओं ने आंदोलन शुरू किया था। 

महिलाओं की ओर से पेश वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो महिलाओं को कहीं भी जाने से रोके। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करे।

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