दस्तक टाइम्स एजेन्सी/
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और डीटीसी से शुक्रवार को कहा कि या तो वे यमुना किनारे बने मिलेनियम बस डिपो को एक वर्ष में स्थानांतरित कर दें या उसकी मौजूदगी को वैध बनाने के लिए मास्टर प्लान में संशोधन करें।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने डिपो को स्थानांतरित करने को लेकर दिल्ली सरकार के रख पर उसकी खिंचाई करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री ने ‘ऑन रिकॉर्ड’ कहा था कि स्थल को खाली कराया जाएगा। न्यायालय ने दिल्ली सरकार और डीटीसी द्वारा अदालत के आदेश के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर अपना फैसला 27 जनवरी को सुरक्षित रखा था।