राजदेव रंजन हत्याकांड: CBI तीन महीने में पूरी करे जांच: SC
बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में सीबीआई को तीन महीने में मामले की जांच पूरी करने को कहा है। वहीं कोर्ट ने आरोपी की जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को हत्या के मामले में आरोप-पत्र न दायर होने के आधार पर जमानत नहीं मांगनी चाहिए।
इस मामले में बिहार सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के मंत्री तेज प्रताप यादव का बचाव किया है। कोर्ट में बिहार सरकार ने कहा है कि तेज प्रताप के साथ आरोपी की फोटो तब सामने आई जब उनके खिलाफ कोई गैर-जमानती वारंट जारी नहीं हुआ था। वहीं तेज प्रताप यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने उनसे (पत्रकार के हत्या आरोपी से) गुलदस्ता लिया था लेकिन वह हत्या में शामिल नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगा।
गौरतलब है कि पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले की सुनवाई बिहार से बाहर करने की मांग की है। इतना ही नहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर हत्यारों को संरक्षण देने और राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन पर हत्या की साजिश रचने के साथ हत्यारों को बचाने और उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मो.शहाबुद्दीन, तेज प्रताप यादव, सीवान पुलिस और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था। बिहार सरकार का जवाब इसी संदर्भ में आया है। वहीं जानकारी के मुताबिक मो. शहाबुद्दीन और तेज प्रताप यादव की और से अभी जवाब नहीं आया है।