आरटीआई की अवहेलना पर राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने अधिकारियों पर लगाया अर्थदंड
जनसूचना अधिकारियों पर 5,00,000 रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया
लखनऊ : राज्य सूचना आयुक्त, द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति के लिए जिन अधिकारियों को नोटिस जारी किया था कि वादी को अगले 30 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सभी सूचनाएं उपलब्ध करायें, 30 दिन के अन्दर सूचना देना नियम के तहत अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 19 (7) के तहत आयोग का आदेश बाध्यकारी भी है, जिन अधिकारियों ने आयोग के आदेशों की अवहेलना की है और न तो उन्होंने सूचना से सम्बन्धित कोई अभिलेख आयोग के समक्ष पेश किया है, उन अधिकारियों को वादी को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए, उनके विरूद्ध अर्थ दण्ड अधिरोपित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-
अर्थदण्ड अधिरोपित
– अपर जिलाधिकारी, शामली। 25,000 रुपये
– तहसीलदार तहसील स्वार, रामपुर 25,000 रुपये
– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद। 25,000 रुपये
– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद। 25,000 रुपये
– अधीक्षण अभियन्ता, मुरादाबाद वृत्त लोक निर्माण विभाग, मुरादाबाद।
25,000 रुपये
– अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, मुरादाबाद 25,000 रुपये
– जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर। 25,000 रुपये
– पूर्ति निरीक्षक तहसील सदर, मुजफ्फरनगर। 25,000 रुपये
– विकास खण्ड अधिकारी नांगल, सहारनपुर। 25,000 रुपये
– ग्राम पंचायत सचिव अलीपुर ठेका, विलासपुर, रामपुर। 25,000 रुपये
– अधीक्षण अभियन्ता (पूर्वी गंगा), मुरादाबाद। 25,000 रुपये
– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नकुड़, सहारनपुर। 25,000 रुपये
– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गंगोह, सहारनपुर। 25,000 रुपये
– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सैदनगर, रामपुर। 25,000 रुपये
– अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत बुढ़ापुर, बिजनौर। 25,000 रुपये
– खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नानौता, सहारनपुर। 25,000 रुपये
– सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/नगर निकाय), अमरोह। 25,000 रुपये
– अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, मुरादाबाद। 25,000 रुपये
– खण्ड विकास अधिकारी नकुड़, सहारनपुर। 25,000 रुपये
– सचिव ग्राम पंचायत खौद क्षेत्र पंचायत विकास खण्ड सैदनगर, रामपुर। 25,000 रुपये