रिजर्व बैंक ने 5 बैंकों पर बड़ा जुर्माना लगाया है। ये बैंक रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों को नहीं मान रहे थे। इसमें यस बैंक, कर्नाटका बैंक, आईओबी जैसे बैंक शामिल हैं। जानिए किस पर कितना जुर्माना लगा।
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर से जुड़े दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर यस बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। निजी क्षेत्र के बैंक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यस बैंक ने शेयर बाजारों को दी गयी सूचना में कहा है, ‘रिजर्व बैंक ने स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रणों के क्रियान्वयन के आकलन के दौरान दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर बैंक पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।’ स्विफ्ट संदेश भेजने वाला एक वैश्विक सॉफ्टवेयर है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थाएं लेनदेन के लिए करती हैं। उल्लेखनीय है कि इस मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के दुरुपयोग से पीएनबी में 14,000 करोड़ रुपए की भारी धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। पीएनबी धोखाधड़ी मामले के बाद आरबीआई का रुख बैंकों के लेनदेन को लेकर कड़ा बना हुआ है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने चार बैंकों, कर्नाटक बैंक, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा करूर वैश्य बैंक पर 11 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े साफ्टवेयर को लेकर दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने कर्नाटक बैंक पर 4 करोड़ रुपए, यूनाइटेड बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) पर 3-3 करोड़ रुपए तथा करूर वैश्य बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कर्नाटक बैंक ने शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा है कि स्विफ्ट से जुड़े परिचालन नियंत्रणों के क्रियान्यन में देरी को लेकर रिजर्व बैंक ने बैंक पर कुल चार करोड़ रुपए का रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं यूनाइटेड बैंक ने शेयर बाजारों को दी जानकारी में कहा, ‘रिजर्व बैंक ने उसपर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे 14 दिन के भीतर जमा करना है। स्विफ्ट संबंधित परिचालन नियंत्रण को लागू करने तथा उसे सुदृढ़ बनाने में देरी को लेकर आरबीआई के निर्देश का समयबद्ध तरीके से अनुपालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।’ सार्वजनिक क्षेत्र के ही आईओबी ने कहा कि उस पर 20 फरवरी 2018 के आरबीआई के निर्देश का अनुपालन नहीं करने को लेकर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।