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लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले मनचलों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी साफ-सफाई की सजा
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जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस वीएल अचलिया की बेंच ने कहा कि युवकों के ऐसा करने से न सिर्फ उनके तन की गंदगी दूर होगी, बल्कि मन का मैल भी खत्म होगा। युवकों को छह माह तक हर रविवार सुबह सात से एक बजे तक और शाम चार से सात बजे तक सफाई करनी पड़ेगी।
यह काम पुलिस अधिकारी की निगरानी में होगा, जिसके बाद हाईकोर्ट में इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। जुर्माने की रकम टाटा अस्पताल में जमा करने का आदेश दिया गया है। पिछले साल नवरात्रि में ठाणे के नौपाड़ा इलाके में एक कार्यक्रम में इन युवकों ने महिलाओं से बदसलूकी की थी।
प्रोग्राम में बिना बुलाए चार युवक आकर हुड़दंग मचाने और महिलाओं के साथ बदसलूकी करने लगे। मामला पुलिस तक पहुंचा और युवकों को आठ दिन तक जेल में रहना पड़ा। कुछ समय बाद यवुकों ने आपसी सहमति से मामले को सुलझाने का मन बनाया। पीड़ित महिलाएं भी इसके लिए तैयार हो गईं।
इस मामले में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। बेंच ने कहा कि एफआईआर तो रद्द कर देंगे, लेकिन आरोपियों को समाज सेवा के रूप में साफ-सफाई करनी पड़ेगी। बेंच ने पाया कि चार में से एक आरोपी पर पहले से मारपीट का मामला दर्ज है। इसलिए उसके खिलाफ दर्ज शिकायत रद्द करने से इनकार कर दिया। बाकी तीन युवकों को साफ-सफाई करने का अनूठा आदेश दिया।