वाराणसी में अब कोरोना कर्फ्यू खत्म,पांच दिन खुलेंगी दुकानें
वाराणसी। वाराणसी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर नियंत्रण और एक्टिव केस 600 की संख्या से कम होने पर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के तहत अब कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। सोमवार से सभी दुकानें प्रात:सात से शाम सात बजे तक खुल सकेंगी।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार की शाम नई गाइडलाइन जारी कर दिया। गाइड लाइन के अनुसार कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर जिले में सप्ताह में 05 दिन खुलेंगी। जिलाधिकारी के अनुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू सायंकाल 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक एवं साप्ताहांत कर्फ्यू शनिवार व रविवार को पूरे जनपद में लागू रहेगा। इस दौरान मेडिकल आवश्यकताओं को छोड़कर समस्त प्रकार की गतिविधियां एवं जनसामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, सर्जिकल दुकानें, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके आफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हाॅस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति, आपात चिकित्सा स्थिति वाले व्यक्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं तथा मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं के दृष्टिगत सभी कुरियर, ई-काॅमर्स, ट्रांसपोर्ट आफिस व उनके कर्मचारियों तथा वाहनों पर रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
इसी तरह बैंकों, पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, आक्सीजन गैस के वेंडर्स/सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवा, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया, इंटरनेट सेवा से जुड़े व्यक्तियों/कर्मचारियों पर रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। गाइड लाइन के अनुसार मरीजों, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/ आटो/ ई-रिक्शा पर रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा साप्ताहांत कर्फ्यू के प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था आवश्यक है। यही अनिवार्यता खरीददारों के लिए भी लागू होगी। कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन होने पर महामारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। जिलाधिकारी के अनुसार कोरोना अभियान से जुड़े फ्रंटलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
गाइड लाइन के अनुसार राजस्व व चकबन्दी न्यायालय कोविड-19 के प्रोटोकाल यथा मास्क की अनिवार्यता व सैनिटाइजर व दो गज की दूरी के सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए सप्ताह में 05 दिन खोले जाएंगे। न्यायालयों में प्रतिदिन सुनवाई इस प्रकार की जाए, जिससे अनावश्यक भीड़-भाड़ न्यायालय परिसर के अन्दर व बाहर न हो। राजस्व विभाग न्यायालय में एक दिन में सुनवाई की अधिकतम वाद की संख्या के आदेश को अलग से आदेश जारी होगा। बाढ़ आदि की तैयारी के क्रम में जल शक्ति विभाग के समस्त कार्यालय पूरे सप्ताह खुले रहेगें, साथ-साथ ऊर्जा विभाग के कार्यालय एवं बिल काउंटर भी खुले रहेंगे।
निजी कम्पनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी व सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइड लाइन्स के साथ खुले रहेंगे। निजी कम्पनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगीं। प्रत्येक निजी कम्पनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। गाइड लाइन के अनुसार औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे एवं इन संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों को अपने आई.डी. कार्ड या इकाई के प्रमाण-पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति प्रतिबंधित समय में भी प्रदान की जाएगी। सभी औद्योगिक इकाई में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, परन्तु घनी आबादी में संचालित सब्जी मंडियों को सम्बंधित थानाध्यक्ष खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे। प्रत्येक सब्जी मंडी स्थल में मंडी आढ़तियों की संस्था द्वारा कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी। सरकारी व निजी कार्यालय में, औद्योगिक इकाई में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन व मंडी स्थल आदि में उपरोक्तानुसार कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा।
स्कूल कालेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे
गाइड लाइन के अनुसार स्कूल, कालेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बन्द रहेंगे। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओें, कोचिंग संस्थाओं में आन लाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। बेसिक/ माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी ।
होम डिलीवरी होगी
रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त हाई-वे एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व मास्क के साथ होगी। कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थल भी खुलेंगे। यहां एक बार में एक स्थान पर 05 से अधिक श्रद्धालु नहीं जायेंगे।
शादी ब्याह के लिए सशर्त अनुमति
नई गाइड लाइन में शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिए सशर्त अनुमति दी गई है। इसमें बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 अतिथियों को आने की अनुमति है। मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों का पालन करना होगा। इसी तरह शव-यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का अनुपालन करते हुए अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे।