
गाजियाबादः वाहन खरीदने के लिए जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होने जा रहा है। परिवहन विभाग के नए सॉफ्टवेयर में वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फार्म में डीएल नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय आईटी टीम ने आरटीओ ऑफिस गाजियाबाद में इस सॉफ्टवेयर को चेक करने के बाद नया नियम लागू करने की तैयारी कर ली है। यूपी में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने भी इस पर सहमति दे दी है हालांकि वह इसमें थोड़े संशोधन की बात कर रहे हैं। दरअसल वाहन खरीदने वालों को अब तक आईडी एड्रेस प्रूफ ही देने होते हैं। डीएल का होना जरूरी नहीं होता है। वाहन का पंजीकरण कराने के दौरान भी डीएल नहीं मांगा जाता, मगर जल्द ही वाहन खरीदने वालों के पास डीएल का होना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग मोटर व्हीकल का स्थान लेने वाले रोड सेफ्टी एक्ट में इसको लागू करने जा रहा है।