इनको मिलेगा केवल लाभ
हालांकि सरकार के इस फैसले का लाभ ऐसे पुरुष कर्मचारियों को मिलेगा जो अकेले ही बच्चे की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसका मतलब यह है कि केवल सिंगल पैरेंट को इस फैसले का लाभ मिलेगा।
यह है सिंगल पैरेंट की अवधारणा
केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सिंगल पैरेंट वो होगा जो कि अविवाहित, विधुर या फिर तलाकशुदा होगा। इससे ज्यादा कर्मचारियों को तो लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अब ऐसे पुरुष कर्मचारी भी बच्चों की देखभाल कर सकेंगे।
एक साल मिलेगी पूरी सैलरी
नए नियमों के मुताबिक ऐसे कर्मचारियों को पहले एक साल पूरी सैलरी और दूसरे साल में 80 फीसदी सैलरी मिलेगी। इस तरह की छुट्टी के अलावा महिला कर्मचारी 6 महीने और पुरुष कर्मचारी 15 दिन की छुट्टी ले सकते हैं।
निजी क्षेत्र की महिलाओं को 26 हफ्ते की छुट्टी
हालांकि निजी क्षेत्र में काम कर रही महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय के अनुसार महिला कर्मचारी और सिंगल पैरेंट पुरुष कर्मचारियों को 730 दिन की छुट्टी चाइल्ड केयर लीव के तहत मिलेगी। हालांकि यह छुट्टी केवल दो बच्चों के लिए मिलेगी।
सातवें वेतन आयोग ने की थी संस्तुति
सातवें वेतन आयोग ने कहा था कि अगर पुरुष कर्मचारी सिंगल है तो उसके ऊपर ही बच्चे की परवरिश की जिम्मेदारी आ जाती है। इसलिए ऐसे कर्मचारियों के लिए छुट्टी की संसतुति की जाती है।