सीबीआई निदेशक को छुट्टी पर भेजे जाने पर कांग्रेस नेता खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीबीआई निदेशक को छुट्टी पर भेजे जाने के केंद्र के फैसले पर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। खड़गे ने कहा कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का केंद्र का कदम गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि सीवीसी के पास सीबीआई निदेशक के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है जिसे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष के नेता की समिति नियुक्त करती है।
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। आलोक वर्मा की जगह सीबीआई के संयुक्त निदेशक एम. नागेश्वर राव को एजेंसी का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल, सीबीआई ने अपने ही विशेष निदेशक (डायरेक्टर) राकेश अस्थाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उनपर एक कारोबारी सतीष बाबू सना से रिश्वत लेने का आरोप है। यह मामला मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़ा हुआ है।
वहीं, अस्थाना ने भी पलटवार करते हुए सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि सीबीआई के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब दो शीर्ष अधिकारी ही एक-दूसरे के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं।
इस मामले में एजेंसी ने सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। डीएसपी देवेंद्र कुमार को राकेश अस्थाना का चहेता अधिकारी माना जाता है। सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारकर 8 मोबाइल फोन और 1 आईपैड जब्त किया है। साथ ही मोइन कुरैशी मामले से जुड़े कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।