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सीबीआई पर आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा केंद्र

suprimनई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को असंवैधानिक करार देने संबंधी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेश को केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। केंद्रीय मंत्री वी. नारायणसामी ने यहां यह जानकारी दी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्री नारायणसामी ने कहा कि वे इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कानून मंत्री कपिल सिब्बल से बात करेंगे। नारायणसामी ने कहा कि कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार इस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने छह नवंबर को अपने एक फैसले में कहा था कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (डीएसपीई) अधिनियम 1946 के तहत गठित सीबीआई पुलिस बल नहीं है और यह अधिनियम का न तो एक अवयव है और न ही हिस्सा। फैसले में कहा गया है  ‘‘जहां हम वैधता बनाए रखने से इनकार करते हैं और घोषित करते हैं कि डीएसपीई अधिनियम 1946 विधान का वैध हिस्सा नहीं है  वहीं हम यह पा रहे हैं कि सीबीआई न तो डीएसपीई अधिनियम का अवयव है और न ही हिस्सा है और इसीलिए डीएसपीई अधिनियम 1946 के तहत गठित सीबीआई को ‘पुलिस बल’ नहीं माना जा सकता।’’ उच्च न्यायालय ने सीबीआई गठित करने के गृह मंत्रालय के 1 अप्रैल 1963 के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

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