राष्ट्रीय

सुखबीर के विदेश दौरे को सेशन कोर्ट में चुनौती

sukhbir-singh-badal-5270f4feb1d3b_exlउपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को विदेश दौरे पर जाने की आज्ञा दिए जाने के फैसले को शिकायतकर्ता ने जिला व सेशन कोर्ट में चुनौती दे दी है।

तीन दिन पहले सोमवार को ही स्थानीय जेएमआईसी की अदालत ने उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को उनकी याचिका के आधार पर उन्हें अरब देशों के दौरे पर जाने की इजाजत दी थी। शिकायतकर्ता की इस याचिका पर जिला व सेशन जज सतविंदर सिंह चाहल ने 8 जनवरी को सुनवाई रखी है।

अपने खिलाफ लंबित एक आपराधिक मामले के चलते उपमुख्यमंत्री ने नियमों के तहत फरीदकोट की अदालत में याचिका दायर करके सरकारी दौरे पर विदेश जाने की इजाजत मांगी थी। सोमवार को जेएमआईसी सतीश कुमार की अदालत ने उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए वीरवार को शिकायतकर्ता पत्रकार नरेश सहगल ने जिला व सेशन कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस याचिका पर जिला अदालत ने पहले 12 जनवरी की तारीख रखी थी लेकिन शिकायतकर्ता के जल्दी सुनवाई करने के आग्रह पर अदालत ने इस पर 8 जनवरी शुक्रवार को ही सुनवाई करने का फैसला किया।

वर्ष 1999 के लोकसभा चुनावों से सम्बंधित इस घटना में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ 21 जून 2006 को थाना सिटी कोटकपूरा में आपराधिक केस दर्ज हुआ था। इस केस में जमानत के बाद उपमुख्यमंत्री को निजी पेशी से छूट मिल गई थी। बाद में उच्च न्यायालय ने इस केस की सुनवाई पर रोक लगा दी थी और कुछ दिन पहले 21 दिसंबर 2015 को उच्च न्यायालय ने रोक हटाते हुए फरीदकोट अदालत को केस का ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए हैं।

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