राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट वायुसेना में मुस्लिम नहीं रख सकते दाढ़ी
देश के सुरक्षाबलों में मुस्लिमों द्वारा दाढ़ी रखने के विवाद के बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है । कोर्ट ने कहा है कि एयरफोर्स में कोई भी मुस्लिम दाढ़ी नहीं रख सकता।
कोर्ट ने ये फैसला एक सैनिक की याचिका पर दिया। जिसमें उसने मांग की थी कि उसे दाढ़ी रखने दी जाए। इससे पहले देश के प्रमुख इस्लामिक मदरसे दारुल उलूम देवबंद ने भारतीय वायुसेना के अधिकारी को था कि अगर एयरफोर्स की जॉब में उन्हें दाढ़ी नहीं रखने दी जाती है तो वे नौकरी छोड़ दें।
दरअसल इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी ने दारूल उलूम देवबंद से पूछा था कि मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं लेकिन सेना में इसकी अनुमति नहीं हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। इसी के जवाब में देवबंद ने यह सलाह दी । अब इस सलाह पर खासा विवाद हो रहा है।
ये पूछा था इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी ने
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक आईएएफ अधिकारी ने पूछा था, मैंने काफी कम उम्र में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और उस समय मेरी दाढ़ी नहीं थी। अब मुझे नौकरी करते हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि इस नौकरी की वजह से मैं इस्लाम के काफी करीब आ गया क्योंकि मैं भारत के कई जगहों पर कई तरह के लोगों से मिलता हूं। अब मैं दाढ़ी रखना चाहता हूं, लेकिन एयरफोर्स में इस स्टेज पर मुझे दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं है। मुझे हर रोज शेव कराना पड़ता है। ऐसे में मेरे पास दो ऑप्शन हैं- या तो मैं पेंशन का लाभ लिए बिना नौकरी छोड़ दूं या रोज शेव करूं। मुझे सुझाव दें कि मैं क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं या जारी रखूं?