नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सहारा समूह की कंपनियों एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल से कहा कि सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय और दो अन्य निदेशकों की रिहाई सुनि>ित करने के लिए उन्हें निवेशकों की 1० ००० करोड़ रुपये की राशि जमा करनी होगी। न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की पीठ ने दो घंटे की सुनवाई के बाद कहा ‘‘आप एक स्पष्ट प्रस्ताव लेकर आइए और इतना लंबा ताना-बाना मत बुनिए। बयानबाजी से निवेशकों सहित किसी का भी भला नहीं होगा। स्पष्ट तार्किक और स्वीकार्य प्रस्ताव लेकर आइए।’’