व्यापार

सेबी ने दो कंपनियों को ‎दिए निवेशकों का पैसा वापसी के आदेश

नई दिल्ली : बीमा नियामक सेबी ने दो कंपनियों राहुल हाई राइज और शाइन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट तथा उनके निदेशकों को धन वापस करने का निर्देश दिया है तथा उन्हें कम से कम चार साल के लिए बाजार से भी प्रतिबंधित कर दिया हे। कंपनियों ने धन लोगों से अवैध तरीके से संग्रह किए थे। सेबी ने दो अलग-अलग आदेश में कहा कि राहुल हाई राइज ने 2009-10 तथा 2010-11 में कम-से-कम 100 निवेशकों को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) जारी कर 29.44 करोड़ रुपए जुटाए। वहीं शाइन इंडिया ने 2011-12 तथा 2012-13 में कम-से-कम 86 लोगों को विमोच्य तरजीही शेयर (आरपीएस) जारी कर 13 लाख रुपए जुटाए। नियमों के अनुसार अगर प्रतिभूति 50 से अधिक लोगों को जारी किया जाता है तो यह सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी में आता है और उसके लिए मान्यता प्राप्त शेयर बाजारों में प्रतिभूति की अनिवार्य सूचीबद्धता की आवश्यकता होती है।

 

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