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सोनिया-राहुल को बड़ा कानूनी झटका, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस

96685-sonia-rahulनई दिल्ली: नेशलन हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। उन्हें अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। सोनिया और राहुल ने पेशी से छूट के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मंगलवार (कल) पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इस मामले में दोनों नेता आरोपी हैं उनके ऊपर धोखाधड़ी का आरोप है। कांग्रेस हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।

न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने अपने फैसले में कहा, याचिकाओं को खारिज किया जाता है। उन्होंने व्यक्गित रूप से निचली अदालत में पेश होने से छूट देने के लिए सोनिया और राहुल की एक अन्य याचिका भी नामंजूर कर दी। सोनिया और राहुल के अलावा मामले के पांच अन्य आरोपी सुमन दुबे, मोती लाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सैम पित्रोदा और यंग इंडिया लिमिटेड को कल अदालत में पेश होना है। कोर्ट ने छह अगस्त, 2014 के अंतरिम आदेश को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। इस आदेश में ही समन पर रोक लगायी गयी थी।

आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीन रावल ने आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने या फिर 6 अगस्त, 2014 के आदेश पर रोक लगाने की अवधि बढ़ाने का मौखिक अनुरोध ठुकराते हुये न्यायमूर्ति गौड़ ने कहा, नहीं। अदालत ने अपने फैसले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को ब्याज मुक्त ऋण देने की जरूरत पर भी सवाल खड़े किये। ये नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक हैं। फैसले में कहा गया है, ब्याज मुक्त ऋण देने की क्या जरूरत है। निचली अदालत ने पिछले साल 26 जून को स्वामी की शिकायत पर सभी आरोपियों को सात अगस्त, 2014 को अदालत में पेश होने का समन दिया था।

इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने 30 जुलाई, 2014 को हाईकोर्ट का रूख किया जिसने पिछले साल छह अगस्त को समन पर रोक लगा दी थी। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गयी एक आपराधिक शिकायत के आधार पर इन नेताओं को समन जारी किये गये थे।

 

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