दिल्लीराज्य

सोमनाथ की जमानत याचिका खारिज, पत्नी लिपिका ने समझौते से किया इनकार

supreme-courtनई दिल्ली (5 अक्टूबर):आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमनाथ भारती की जमानत याचिका खारिज की है। कोर्ट ने कहा कि सोमनाथ पहले निचली अदालत जाएं। इसके अलावा आज सोमनाथ की पत्नी लिपिका भी कोर्ट आई थी। कोर्ट में लिपिका ने कहा कि वो सोमनाथ से समझौता नहीं करना चाहती। कोर्ट ने समझौते के बारे में लिपिका से पूछा था।

क्या हैं आरोप

भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने अपने पति के खिलाफ 10 जून को दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की थी। इसमें भारत पर आरोप लगाया गया था कि वह 2010 में विवाह के बाद से ही उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। लिपिका ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर भारती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। भारती के खिलाफ हत्या के प्रयास, पत्नी के प्रति क्रूरता, खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने, महिला की सहमति के बगैर ही गर्भपात कराने का प्रयास, धोखाधड़ी और आपराधिक तरीके से डराने धमकाने के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज है।

 
 
 

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