हत्या के अलग-अलग मामले में 6 को आजीवन कारावास
दस्तक टाइम्स/एजेंसी
बलिया: एक व्यक्ति की हत्या के पन्द्रह वर्ष पुराने मामले में अदालत ने दो सगे भाईयों सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के बैरिया थाने के इब्राहिमाबाद गांव में 19 मई 2000 को मामूली बात पर नन्हक नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गयी थी तथा उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया था। अपर सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल विजय यादव और उसके भाई अभय तथा नारद यादव को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास के साथ 15-15 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। वहीं एक दूसरे मामले में गोंडा जिले की एक अदालत ने मामूली कहासुनी को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किये जाने के जुर्म में एक व्यक्ति तथा उसके दो बेटों को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनायी है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, परसपुर थाना क्षेत्र के सकतपुर गांव में 20 मार्च 2011 को होली खेलने गये स्वामी दीन का खेलावन तथा उसके बेटों सुरेश तथा आेम प्रकाश से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बात बढऩे पर तीनों ने दीन को घेरकर तमंचे से गोली मार दी थी। उन्होंने बताया कि स्वामी दीन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी। पांच अप्रैल 2011 को खेलावन तथा उसके बेटों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश :अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति: सतेन्द्र कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कल तीनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी ठहराया और उम्रकैद तथा 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।