हरियाणा में मिलेगा जाटों को आरक्षण, विधानसभा में बिल पास
सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। बैठक में जाट आरक्षण प्रारूप पर सहमति बनने के बाद मनी बिल राज्यपाल के पास भेज दिया गया था। अब यह बिल 31 मार्च से पहले कभी भी विधानसभा में पेश होना था। आज सदन में बिल आते ही पास हो गया।
सूत्रों के मुताबिक आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के लिए पहली और दूसरी श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण दो प्रतिशत तक बढ़ाया है। यह लाभ बीसी-ए और बीसी-बी श्रेणी के लोगों को भी मिला है। उनके आरक्षण में एक-एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहली और दूसरी श्रेणी की नौकरियों में बीसी-सी की नई कैटेगरी में शामिल पांच जातियों को छह प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। तीसरी और चौथी श्रेणी में करीब 17 प्रतिशत आरक्षण में बढ़ोतaरी हो गई है, जिसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा।
बीसी-ए 10 11
बीसी-बी 05 06
बीसी-सी 00 06
अनुसूचित जाति 20 20
ईडब्ल्यूएस 05 07
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कुल 40 50
तीसरी और चौथी श्रेणी में ऐसे मिलेगा आरक्षण
वर्ग पहले प्रतिशत अब प्रतिशत
बीसी-ए 16 16
बीसी-बी 11 11
बीसी-सी 00 10
अनुसूचित जाति 20 20
ईडब्ल्यूएस 10 10
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कुल 57 67
कोट:
कैबिनेट की बैठक में सभी पहलुओं पर चर्चा हो गई है। सदन की कार्यवाही 31 मार्च तक चलेगी। इस बीच आज ये बिल पास हो गया है।