हाईकोर्ट ने मैगी से सशर्त प्रतिबंध हटाया
मुंबई। मैगी नूडल्स पर भारतीय खाद्य नियामकों द्वारा लगाये गये देशव्यापी प्रतिबंध को बंबई उच्च न्यायालय ने हटा लिया । लोकप्रिय स्नैक्स निर्माता कंपनी नेस्ले इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए यह सशर्त राहत है क्योंकि अदालत ने देश की तीन स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में नमूनों के नये सिरे से जांच का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि नये परीक्षण में पता चला कि मैगी नूडल्स में सीसे की मात्रा स्वीकत सीमा से कम है तो कंपनी को देश में मैगी के उत्पादन और बिक्री की पुन: अनुमति होगी ।न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला की पीठ ने केन्द्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडडर्स अथारिटी आफ इंडिया :एफएसएसएआई: का पांच जून का आदेश दरकिनार कर दिया । साथ ही महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि विभाग के आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें भारत और राज्य में मैगी नूडल्स के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था ।