हाईकोर्ट ने शुभेंदु के करीबी को तुरंत रिहा करने का दिया आदेश; कहा- इजाजत के बिना ना हो FIR
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी राखल बेरा को अदालत ने तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। यही नहीं कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार से कहा है कि उनके खिलाफ आगे कोई भी एफआईआर दाखिल नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा करना है तो फिर उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होगी।
जून महीने में सुजीत डे नामक शख्स की शिकायत के आधार पर राखल बेरा के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उनके खिलाफ सरकारी नौकरी का वादा करके ठगी करने का आरोप लगा था। शिकायत में कहा गया था कि साल 2019 में दो महीने के लिए एक सोसाइटी में कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को नौकरियां देने का वादा किया गया था।
शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष हैं और अकसर टीएमसी सरकार के निशाने पर रहते हैं। एक दौर में ममता बनर्जी के सिपहसालार रहे शुभेंदु ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और ममता बनर्जी को उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था।