हिट एंड रन केस के आरोपी स्टूडेंट की बेल कैंसल करने की याचिका खारिज
हिट एंड रन केस में आरोपी स्टूडेंट को जेजे बोर्ड से मिली बेल को कैंसल करने वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। एडिशनल सेशन जज अरविंद कुमार ने सिद्घार्थ शर्मा की बहन की ओर से दायर याचिका को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि आरोपी स्टूडेंट की बेल कैंसल की जाए क्योंकि वह हाल ही में बालिग हो गया है। बेल को खारिज करने वाली याचिका को दिल्ली पुलिस ने भी सपोर्ट किया था।
पुलिस का कहना है कि आरोपी को गलती से बेल दी गई है। अभियोजनपक्ष की ओर से वकील अतुल ने सुनवाई के दौरान कहा कि बोर्ड ने बिना किसी फ्रेश बेल ऐप्लिकेशन के आरोपी को बेल दे दी। जबकि पहले बोर्ड ने अप्रैल 19 को बेल देने से मना कर दिया था। इसके बाद 26 अप्रैल को उसे बेल दे दी गई थी।
वकील का कहना है कि हमें आरोपी की साइकॉलजिकल रिपोर्ट भी नहीं दिखाई गई जिसके चलते हम बहस भी नहीं कर पाए। बता दें कि थाना सिविल लाइन पुलिस ने 12वीं क्लास के आरोपी स्टूडेंट को 5 अप्रैल को पकड़ा था। एक दिन पहले नाबालिग ने अपनी कार से सिद्धार्थ शर्मा नामक युवक को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी।