स्वादिष्ट बंगाली मिठाई संदेश पर 5 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा. जबकि पेट से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले ताजा इस बगोल बीज पर जीएसटी नहीं लगेगा.केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी:) ने जीएसटी पर बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि कलावा या रक्ष सूत्र के रूप में राखी पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, वहीं अन्य राखियों उनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के अनुरूप जीएसटी लगेगा. इसमें कहा गया है कि नेलपॉलिश पर 28 प्रतिशत तथा लाख की चूड़ियों पर तीन प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होगी.
कुल्फी, इडली, डोसा पर 18 प्रतिशत तथा गीले खजूर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. एफएक्यू में कहा गया है कि संदेश चाहे उसमें चॉकलेट है या नहीं, पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.
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आपको बता दें कि माल एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था में खादी धागा, गांधी टोपी, राष्ट्रीय झंडा पर कोई कर नहीं लगेगा. वहीं नकली आभूषण, मोती और सिक्के पर 3 फीसदी शुल्क लग रहा है. इसके अलावा जीएसटी परिषद ने पूजा के सामान के तहत बेचे जाने वाले रूद्राक्ष, खड़ाउ, पंचामृत, तुलसी माला, पवित्र धागा और विभूति जैसे जिंसों को पूजी सामग्री के अंतर्गत रखने का फैसला किया और कहा कि जीएसटी के अंतर्गत इस पर छूट होगी.
कपड़े के मामले में 1,000 रुपये से कम के कंबल, पर्दा, बिछावन, शौचालय और रसोई गैस में इस्तेमाल होने वाले लिनेन, तौलिये पर 5 फीसदी कर लग रहा है. साथ ही 1,000 रुपये से कम लागत वाले नैपकिन, मच्छरदानी, बोरी, थैला, लाइफ जैकेट पर 5 फीसदी कर लगेगा. वहीं 1,000 रुपये से अधिक लागत वाली उक्त वस्तुओं पर 12 फीसदी कर लग रहा है.