उत्तराखंडराज्य

कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की हत्या पर हाईकोर्ट सख्त

नैनीताल: हाई कोर्ट ने कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की हत्या से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की हत्या पर हाईकोर्ट सख्त

मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायाधीश यूसी ध्यानी के खंडपीठ ने सुनवाई की। ऑपरेशन आई ऑफ टाइगर इंडिया ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में पिछले कई वर्षों से बाघों की अवैध रूप से हत्या हो रही है। 2016 में पांच बाघों की खाल भी पुलिस द्वारा बरामद की गई। बाघ की खाल की तस्करी की जा रही है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपये है। 

याचिका में कहा गया कि सरकार वन्यजीवों के संरक्षण के लिए ठोस कदम नही उठा रही है। जिससे इनका अवैध रूप से शिकार किया जा रहा है। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई शीतावकाश के बाद नियत की है।

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